महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ अब जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Public Lokpal
March 13, 2023

महिला जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ अब जारी हुआ गैर जमानती वारंट


इस्लामाबाद : इस्लामाबाद की एक अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से छूट की मांग वाली इमरान खान की याचिका को खारिज करते हुए, जज ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने और 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने यह भी कहा कि अदालत अगली सुनवाई में मामले से खारिज किए जाने की इमरान की याचिका पर दलीलें सुनेगी।

पिछले साल 20 अगस्त को इमरान खान ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता शहबाज गिल को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने को लेकर पुलिस और न्यायपालिका की निंदा की थी।

उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि उनकी पार्टी पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) डॉ. अकबर नासिर खान, डीआईजी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

उन्होंने जज ज़ेबा चौधरी पर भी निशाना साधा था, जिन्होंने पुलिस के अनुरोध पर शाहबाज़ गिल की दो दिन की रिमांड को मंज़ूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि "वह अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहें"।

भाषण के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर उनकी रैली में पुलिस, जुडिशरी और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना शुरू की।

बाद में, हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटा दिया और अवमानना ​​मामले में माफी मांगने के बाद उन्हें माफ भी कर दिया।

हालांकि, सत्र न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद एक और मामला दर्ज किया गया था।

इसके अलावा इस्लामाबाद की एक अन्य जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को तोशखाना मामले में अदालत के सामने पेश होने से छूट की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पीटीआई के अध्यक्ष पर तोश्काना में रखे गए उपहारों का विवरण व अपनी संपत्ति की घोषणाओं को छुपाने का आरोप है। तोशखाना में विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार संग्रहीत किए जाते हैं।