विपक्ष ने सौंपा उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस
Public Lokpal
December 10, 2024
विपक्ष ने सौंपा उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस
नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने सदन में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के आरोप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए मंगलवार को एक नोटिस सौंपा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश और नसीर हुसैन ने राज्यसभा महासचिव पी सी मोदी को यह नोटिस सौंपा।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, राजद, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई-एम, जेएमएम, आप, डीएमके समेत करीब 60 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।
हालांकि, उन्होंने बताया कि संवैधानिक पदों पर बैठे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विभिन्न विपक्षी दलों के सदन के नेता भी हस्ताक्षर करने वालों में शामिल नहीं हैं।
कांग्रेस की अगुवाई में यह नोटिस विपक्षी दलों और राज्यसभा के सभापति के बीच अशांत संबंधों के मद्देनजर आया है।
कांग्रेस महासचिव (प्रभारी, संचार) जयराम रमेश ने X पर पोस्ट किया, "INDIA ब्लॉक से संबंधित सभी दलों के पास राज्यसभा के विद्वान माननीय सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। INDIA के दलों के लिए यह बहुत ही दर्दनाक निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।"
टीएमसी सांसद और राज्यसभा में इसके उपनेता सागरिका घोष ने कहा, "सभी ने हस्ताक्षर किए हैं और आज उपराष्ट्रपति के खिलाफ इसे पेश किया जा रहा है। हमारे पास जीतने के लिए संख्या नहीं है, लेकिन यह संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का एक मजबूत संदेश है। व्यक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं, यह संस्थाओं के लिए लड़ाई है।"
विपक्ष कई मुद्दों पर धनखड़ से नाराज है, जिसमें सबसे ताजा मामला यह है कि उन्होंने उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों को कांग्रेस-सोरोस "संबंध" मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या 50 है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इस साल अगस्त में INDIA ब्लॉक पार्टियों ने उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने पर भी विचार किया था।
संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, "उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा और लोक सभा द्वारा सहमति से उनके पद से हटाया जा सकता है; लेकिन इस खंड के उद्देश्य के लिए कोई प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव लाने के इरादे से कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस न दिया गया हो।"