माओवादी हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट का विभाजित फैसला,एक जज ने मौत की सज़ा रखी बरकरार, दूसरे ने बरी किया

Public Lokpal
July 21, 2025

माओवादी हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट का विभाजित फैसला,एक जज ने मौत की सज़ा रखी बरकरार, दूसरे ने बरी किया


नई दिल्ली: झारखंड के दुमका ज़िले में माओवादी हमले में पाँच पुलिसकर्मियों की मौत के बारह साल बाद, राज्य हाईकोर्ट ने एक विभाजित फैसला सुनाया है। एक जज ने निचली अदालत के मृत्युदंड के आदेश को बरकरार रखा है, जबकि दूसरे जज ने आदेश को रद्द करते हुए मामले के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। 

17 जुलाई को विभाजित फैसला सुनाते हुए, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और संजय प्रसाद की खंडपीठ इस बात पर असहमत थी कि दुमका सत्र न्यायालय द्वारा 2018 में दिए गए दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 

यह फैसला 2 जुलाई, 2013 को पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार और पाँच अन्य की हत्या वाले एक माओवादी हमले से संबंधित है।

एसपी और उनकी टीम एक बैठक से लौट रहे थे, तभी कुछ माओवादियों ने उनके वाहनों पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें गोली मार दी। अधिकारी के अलावा, पाँच अन्य पुलिसकर्मी - राजीव कुमार शर्मा, मनोज हेम्ब्रोम, अशोक कुमार श्रीवास्तव, चंदन कुमार थापा और संतोष कुमार मंडल - मारे गए।

इस हमले में कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। 2018 में, दो आरोपियों - प्रवीर मुर्मू उर्फ प्रवीर दा और संतन बस्के उर्फ ताला दा - को मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 17 जुलाई को 197 पृष्ठों का फैसला सुनाया।

उनकी दोषसिद्धि को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने कहा कि मामले के प्रत्यक्षदर्शी - हमले में बचे पुलिसकर्मी - आरोपियों की विश्वसनीय रूप से पहचान नहीं कर सके। उन्होंने दोनों दोषियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता या उनसे कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद न होने का भी उल्लेख किया।  

हालाँकि, न्यायमूर्ति प्रसाद ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने अदालत में प्रवीर और ताला की पहचान की थी और एक आईपीएस अधिकारी और उनकी टीम की "जघन्य हत्या" ने "कोई सहानुभूति नहीं जगाई"। 

मौत की सज़ा की पुष्टि करते हुए, न्यायमूर्ति प्रसाद ने राज्य सरकार को एसपी के परिवार को 2 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने और उनके एक आश्रित को पुलिस उपाधीक्षक या डिप्टी कलेक्टर के पद पर नौकरी देने का निर्देश दिया। उन्होंने पाँच अन्य पुलिसकर्मियों के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवज़ा और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी देने का भी आदेश दिया।

विशेष लोक अभियोजक विनीत कुमार वशिष्ठ ने कहा कि खंडित फैसले का मतलब है कि अब मामला पुनर्निर्धारण के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यायमूर्ति प्रसाद ने इस मामले को "दुर्लभतम" श्रेणी में रखा है।