यूपी सरकार की बुलडोज़र नीति पर फ़िलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने माँगा 3 दिनों में जवाब

Public Lokpal
June 16, 2022

यूपी सरकार की बुलडोज़र नीति पर फ़िलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने माँगा 3 दिनों में जवाब


नई दिल्ली: दंगा और पथराव के आरोपियों के घरों पर 'जवाबी कार्रवाई' में बुलडोजर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने यूपी सरकार से अवैध इमारतों को हटाने में कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के साथ-साथ कानपुर विकास प्राधिकरणों को अगले 3 दिनों में एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह और वकील नित्या रामकृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाबी कार्रवाई में बुलडोजर के इस्तेमाल  की चेतावनी दी थी और अधिकारियों ने कानून के तहत आवश्यक नोटिस दिए बिना दंगा आरोपियों के घरों को ध्वस्त करके धमकी दी थी।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कथित अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है।