लोकसभा में सरकार ने वापस लिया नया आयकर विधेयक; 11 अगस्त को फिर होगा पेश

Public Lokpal
August 08, 2025

लोकसभा में सरकार ने वापस लिया नया आयकर विधेयक; 11 अगस्त को फिर होगा पेश


नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (8 अगस्त, 2025) को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 वापस ले लिया और सरकार प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करने के बाद इस विधेयक का एक अद्यतन संस्करण पेश करेगी।

आयकर विधेयक का एक नया संस्करण 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, आयकर विधेयक के इस अद्यतन संस्करण में प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल होंगी।

सूत्रों ने कहा, "विधेयक के विभिन्न संस्करणों से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी बदलावों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अद्यतन संस्करण प्रदान करने के लिए, आयकर विधेयक का नया संस्करण सोमवार को सदन में विचार के लिए पेश किया जाएगा।"

बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए आयकर विधेयक में कई बदलावों का सुझाव दिया था।

निचले सदन में पेश किए जाने के तुरंत बाद, यह विधेयक, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा, जाँच के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया था।

31 सदस्यीय प्रवर समिति ने विधेयक पर कुछ सुझाव दिए थे।

उन्होंने नए कानून में धार्मिक-सह-धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुमनाम दान पर कर छूट जारी रखने का भी समर्थन किया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद भी बिना किसी दंडात्मक शुल्क का भुगतान किए टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए।

सरकार ने नए विधेयक में गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) को विशुद्ध रूप से धार्मिक ट्रस्टों द्वारा प्राप्त गुमनाम दान पर कर लगाने से छूट दी है।

हालाँकि, विधेयक के अनुसार, किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त ऐसे दान, जो अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान चलाने जैसे अन्य धर्मार्थ कार्य भी करते हों, पर कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।