एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस स्लीपर सेल के मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया


Public Lokpal
May 17, 2025


एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस स्लीपर सेल के मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई एयरपोर्ट से आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के कथित तौर पर भाग रहे दो भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दोनों महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी बनाने और उनके परीक्षण से संबंधित 2023 के एक मामले में वांछित थे। अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान नामक आरोपियों को कल रात मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर आव्रजन ब्यूरो ने उस समय रोका,जब वे इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे।
जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी दो साल से अधिक समय से फरार थे और उनके खिलाफ मुंबई की एनआईए विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था।
एनआईए ने दोनों आरोपियों के बारे में सूचना देने वाले को तीन-तीन लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया है। बयान में कहा गया है कि यह मामला इन लोगों द्वारा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) पुणे स्लीपर सेल के आठ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश से जुड़ा है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।
बयान में कहा गया है कि उन्होंने हिंसा और आतंक के जरिए देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के आईएसआईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रची थी।
एनआईए ने कहा कि इन दोनों लोगों के खिलाफ पहले ही अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और वे कथित तौर पर पुणे के कोंढवा में अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए घर से आईईडी बनाने में शामिल थे।
बयान में कहा गया है कि 2022-2023 की अवधि के दौरान, उन्होंने इन परिसरों में अपने द्वारा निर्मित आईईडी का परीक्षण करने के लिए नियंत्रित विस्फोट करने के अलावा बम बनाने और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन और उसमें भाग लिया था।
एनआईए, जो भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों की सक्रियता से जांच कर रही है, ताकि उसकी आतंकवादी योजनाओं को विफल किया जा सके, ने पहले मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
जांच एजेंसी ने कहा कि अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शमील नाचन, आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम के रूप में की गई है