NEET 2021: UG प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है 'NTA' , SC ने दी अनुमति, बॉम्बे HC के आदेश पर रोक


Public Lokpal
October 28, 2021


NEET 2021: UG प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है 'NTA' , SC ने दी अनुमति, बॉम्बे HC के आदेश पर रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अंडर ग्रेजुएट्स (नीट-यूजी) 2021 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है।
शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एनटीए को परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के हाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें एनटीए को उन दो उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने को कहा गया था जिनके प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट महाराष्ट्र के एक केंद्र में मिल गए थे।
पीठ ने NTA के तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पक्ष को सुना और कहा, "हम उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी परिणामों की घोषणा कर सकती है।"