मद्रास हाईकोर्ट ने छह AIADMK विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा

Public Lokpal
October 13, 2026
मद्रास हाईकोर्ट ने छह AIADMK विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा
मद्रास हाईकोर्ट की प्रथम पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन शामिल हैं, ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत AIADMK के छह बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए थे।
यह फैसला AIADMK के सचेतक (व्हिप) अग्री एस.एस. कृष्णमूर्ति की याचिका पर आया, जिन्होंने इस्तीफे को जल्दबाजी में स्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्पीकर ने यह जांचने के लिए कोई उचित पूछताछ नहीं की कि इस्तीफे स्वैच्छिक थे या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार के समर्थन में क्रॉस-वोटिंग और पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के लिए इन विधायकों के खिलाफ पहले से लंबित अयोग्यता कार्यवाही के बीच इस फैसले के समय पर भी सवाल उठाए थे।
स्पीकर और विधायकों के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
प्रभावित विधायकों में मरागाथम कुमारवेल, पी. सत्यभामा, इसक्की सुब्बैया, जयकुमार, एम.आर. विजयभास्कर और सी. विजयभास्कर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से दो विधायकों—मरागाथम कुमारवेल और पी. सत्यभामा ने बाद में TVK उम्मीदवार के रूप में 6 अक्टूबर के उपचुनाव में अपनी सीटें फिर से जीत लीं।

