केजरीवाल को नहीं मिली यह राहत, दिल्ली की अदालत ने ख़ारिज की याचिका

Public Lokpal
April 22, 2024

केजरीवाल को नहीं मिली यह राहत, दिल्ली की अदालत ने ख़ारिज की याचिका


नई दिल्ली : दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट की चिकित्सा परामर्श की अनुमति देने की मांग की थी।

सीबीआई और ईडी मामलों के लिए अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आगे निर्देश दिया कि अपेक्षित चिकित्सा उपचार दिया जाय और किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में, जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करें जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।

इससे पहले दिन में, दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आप नेता अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत के अनुसार, चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से दायर याचिका ''सुनवाई योग्य नहीं'' क्योंकि इसके रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकतीं।