कर्नाटक उच्च न्यायालय से अभिनेता दर्शन को मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत

Public Lokpal
October 30, 2024

कर्नाटक उच्च न्यायालय से अभिनेता दर्शन को मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत


बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को चिकित्सा आधार पर रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने चिकित्सा उपचार कराने के लिए छह सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी।

अदालत ने अभिनेता के कानूनी प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश और राज्य के लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

राज्य ने बल्लारी सेंट्रल जेल, जहां वह बंद है, के डॉक्टरों और बल्लारी के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में पेश की थी।

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह बल्लारी जेल में बंद है।

21 सितंबर को प्रस्तुत उनकी जमानत अर्जी को एक सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उपचार प्राप्त करने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया।

पुलिस के अनुसार, अभिनेता के फैन 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने उनके मित्र पवित्रा गौड़ा (सह-आरोपी भी) को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई। 

उसका शव 9 जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था। 

चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को यहां आरआर नगर में एक शेड में इस बहाने से लाया था कि अभिनेता को उससे मिलना है। इसी शेड में उसे कथित तौर पर टॉर्चर किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मौत कई कुंद चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई। पुलिस ने कहा है कि आरोपी नंबर एक पवित्रा रेणुकास्वामी की हत्या का "मुख्य कारण" थी। पुलिस ने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।