भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ली शपथ

Public Lokpal
November 11, 2024

भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ली शपथ


नई दिल्ली : न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मंगलवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लेते हुए भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई।

सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायिक लंबित मामलों से निपटने को प्राथमिकता दी है। वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, हालांकि उनका मानना ​​है कि न्यायाधीशों को इस वास्तविकता के साथ जीना होगा कि वे वर्तमान में सोशल मीडिया के युग में हैं।

18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत न्यायमूर्ति संजीव खन्ना छह महीने से थोड़े अधिक के कार्यकाल के बाद 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। वे उन कुछ न्यायाधीशों में से हैं, जिन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और शुरुआत में तीस हजारी परिसर में जिला अदालतों में प्रैक्टिस की और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में चले गए। 

आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में उनका कार्यकाल लंबा रहा और 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) नियुक्त किया गया। 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त सरकारी वकील और न्याय मित्र के रूप में कई आपराधिक मामलों में भी पैरवी की। उन्हें 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों के अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश का पद भी संभाला। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 17 जून से 25 दिसंबर 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 

वह राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल की शासी परिषद के सदस्य भी हैं। 

वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उन न्यायमूर्ति एच आर खन्ना के भतीजे हैं, जो 1973 के केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा थे। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। एक टीवी शो के दौरान टिप्पणी को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ मामले में, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को हराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बोलने के अधिकार का दावा करता है, तो दूसरों को सुनने या सुनने से इनकार करने का अधिकार है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के लिए मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं से निपटने वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस खन्ना ने इस मामले में असहमतिपूर्ण राय दी थी। 

वह संविधान पीठ के कई फैसलों का भी हिस्सा थे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और 2018 के चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का फैसला शामिल है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारण मामले में हाल ही में बहुमत के फैसले का भी हिस्सा थे।