पाकिस्तान: तोशाखाना मामले में इमरान खान, बुशरा बीबी को बड़ी राहत, अदालत ने की सजा निलंबित

Public Lokpal
April 01, 2024

पाकिस्तान: तोशाखाना मामले में इमरान खान, बुशरा बीबी को बड़ी राहत, अदालत ने की सजा निलंबित


इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सोमवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया। जियोटीवी ने आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा, "सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।"

इस मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने सजा सुनाई थी। एक दिन बाद, इद्दत अवधि के दौरान उनकी शादी से संबंधित मामले में उन्हें सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने खान के प्रधान मंत्री चुने जाने से कुछ महीने पहले 2018 में शादी की थी।

इससे पहले, खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले के सिलसिले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

क्या है तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला

पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने 71 वर्षीय इमरान खान पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप लगाया गया था।

तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा पांच साल के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह पाकिस्तान में आम चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ।

तोशखाना को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा करना होगा।

तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत एक विभाग है जो सभी सार्वजनिक अधिकारियों को मिले उपहारों और महंगी चीज़ों को रखता है।

खान और उनकी पत्नी ने या तो उपहार नहीं जमा किया या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर प्राप्त किया।

खान पिछले साल अगस्त से जेल में हैं और 8 फरवरी के चुनाव से ठीक पहले उन्हें तीन अलग-अलग मामलों में 31 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर उन पर 200 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। खान ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कानूनी मामले पाकिस्तान चुनाव से पहले उन्हें किनारे करने की साजिश है।