IRCTC भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी का आरोप तय


Public Lokpal
October 13, 2025


IRCTC भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी का आरोप तय
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप तय किए। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया है। चूँकि सभी आरोपियों ने कथित अपराध में खुद को निर्दोष बताया है, इसलिए अदालत मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाएगी। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। राउज़ एवेन्यू अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर आरोप तय किए हैं।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो के आरोपपत्र के अनुसार, लालू यादव और उनके परिवार ने भारत के रेल मंत्री (2002-2009) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक निजी कंपनी को ठेके देने के लिए रिश्वत के रूप में बेशकीमती जमीन ली थी।
आरोपों के अनुसार, रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के दो होटलों को एक हेराफेरी वाली निविदा प्रक्रिया के ज़रिए 'सुजाता होटल्स' को लीज़ पर दिया गया था। बदले में, करोड़ों रुपये की ज़मीन कथित तौर पर लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक फर्म को सौंप दी गई। यह ज़मीन बाज़ार मूल्य के एक अंश पर हस्तांतरित की गई।
यादव परिवार ने अब दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर जाँच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और यह मामला राजनीति से प्रेरित है।