हरियाणा: बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 40 दिन के पैरोल पर बाहर

Public Lokpal
January 21, 2023

हरियाणा: बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 40 दिन के पैरोल पर बाहर


रोहतक (हरियाणा): डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शनिवार को 40 दिन की पैरोल दी गई। गुरमीत राम रहीम सिंह वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में बलात्कार और हत्या के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। उसके पैरोल के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर उसे रिहा कर दिया गया। यह पहली बार नहीं है जब सिंह को पैरोल दी गई है। बलात्कार का दोषी राम रहीम को अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल भी दी गई थी। गौरतलब है कि राम रहीम को हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले पैरोल दी गई थी।

वह 2017 से सुनारिया जेल में है। यहां वह सिरसा में अपने आश्रम के मुख्यालय में दो महिला शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। फरवरी 2022 में, उसे तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई।

जबकि पैरोल एक विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या पूरी तरह से एक सजा की समाप्ति से पहले, अच्छे व्यवहार के वादे पर एक कैदी की रिहाई है वहीं फर्लो जेल से दोषियों की एक अल्पकालिक, अस्थायी रिहाई है। राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था।

सीबीआई ने 2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर मामला दर्ज किया था और मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। मामला मूल रूप से कुरुक्षेत्र के पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज किया गया था।

यह मामला कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियान गांव के निवासी रणजीत सिंह की हत्या से संबंधित है, जिसकी 10 जुलाई, 2002 को अपने खेतों में काम करते समय हत्या कर दी गई थी। गहन जांच के बाद, सीबीआई ने 2007 में छह आरोपियों और आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र 2008 में बना कर दायर किए गए थे।

8 अक्टूबर, 2021 को अदालत ने रहीम और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।