डेनिम, स्कर्ट नहीं पहन सकेंगे डॉक्टर, हरियाणा सरकार ने राज्य के अस्पतालों में लागू किया ड्रेस कोड


Public Lokpal
February 10, 2023


डेनिम, स्कर्ट नहीं पहन सकेंगे डॉक्टर, हरियाणा सरकार ने राज्य के अस्पतालों में लागू किया ड्रेस कोड
रोहतक : राज्य के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के लिए एक समान ड्रेस कोड की घोषणा करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि इससे मरीजों के लिए स्टाफ सदस्यों और डॉक्टरों के बीच अंतर करना आसान हो जाएगा.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई पॉलिसी में डेनिम जींस, प्लाजो पैंट, बैकलेस टॉप और स्कर्ट पहनने पर बैन लगाया गया है। महिला डॉक्टरों को मेकअप करने और भारी गहने पहनने से मना कर दिया गया है। साथ ही पुरुषों से कहा गया है कि वे अपने बालों को अपनी शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबा न करें। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ महिला डॉक्टरों को अपने नाखून लंबे करने से भी रोकती है।
कोई भी डॉक्टर स्वेटशर्ट, डेनिम स्कर्ट, शॉर्ट्स, स्ट्रेचेबल टी-शर्ट या पैंट, बॉडी-हगिंग पैंट, वेस्ट-लेंथ टॉप, स्ट्रैपलेस टॉप, बैकलेस टॉप, क्रॉप टॉप, डीप-नेक टॉप, ऑफ-शोल्डर ब्लाउज और स्नीकर्स या चप्पल भी नहीं पहन सकता है।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निजी अस्पतालों का उदाहरण दिया जहां आसान पहचान के लिए हर किसी के पास अपनी यूनिफॉर्म होती है। उन्होंने कहा, “अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीजों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टाफ मेंबर्स के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। यह स्टाफ के सदस्यों के दृष्टिकोण को बढ़ाएगा, और रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करेगा"।
इसके अतिरिक्त अस्पताल के कर्मचारियों के सदस्यों को भी नाम टैग पहनने के लिए कहा गया है और नर्स संवर्ग को छोड़कर, सफेद शर्ट और काली पतलून पहनना होगा। सुरक्षा कर्मचारियों, वाहन चालकों, स्वच्छता कर्मचारियों और रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक समान नियम घोषित किया गया है।
वर्दी डिजाइनरों द्वारा डिजाइन की जाएगी और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लेने के लिए सिविल सर्जनों को अधिकृत किया है।