अब ई-कॉमर्स पोर्टल पर नहीं मिलेंगे बोर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थ, सरकार ने लगाई रोक

Public Lokpal
April 13, 2024

अब ई-कॉमर्स पोर्टल पर नहीं मिलेंगे बोर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थ, सरकार ने लगाई रोक


नई दिल्ली : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स फर्मों/प्लेटफॉर्मों से अपने पेय पदार्थों की पेशकश को 'स्वस्थ पेय' श्रेणी से हटाने का आह्वान किया है। यह निर्णय बॉर्नविटा जैसे ब्रांडों के लिए एक झटका होगा जो अपने उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक बताकर मार्केटिंग करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के यह कहने के बाद आया है कि उसने अपनी जांच में पाया कि 'एफएसएस अधिनियम 2006, एफएसएसएआई और मोंडेलेज इंडिया द्वारा प्रस्तुत नियम और विनियम'के तहत कोई स्वास्थ्य पेय परिभाषित नहीं है। ऐसे में, मंत्रालय ने 10 अप्रैल, 2024 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को निर्देश दिया और उन्हें सभी पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक' श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया।

इस महीने की शुरुआत में, एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने अधिसूचित किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अपने डेयरी, अनाज, या माल्ट-आधारित पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्य पेय' या 'ऊर्जा पेय' श्रेणियों के तहत जोड़ने से बचना चाहिए। प्राधिकरण ने बताया कि भारत के खाद्य कानून 'स्वास्थ्य पेय' को परिभाषित नहीं करते हैं, जबकि 'एनर्जी ड्रिंक' को कानून के अनुसार स्वादयुक्त पानी-आधारित पेय के रूप में परिभाषित किया गया है।

एफएसएसएआई ने गलत शब्दों के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया क्योंकि इससे उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं और वेबसाइटों से अपने विज्ञापनों को सही करने या हटाने के लिए कहा।

विशेष रूप से, एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने वाणिज्य मंत्रालय, एफएसएसएआई और कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग से 'स्वास्थ्य पेय' श्रेणी के तहत बोर्नविटा जैसे पेय पदार्थों की बिक्री को रोकने का आग्रह किया।