चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल, गिरफ्तारी वारंट जारी
Public Lokpal
January 23, 2025
चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल, गिरफ्तारी वारंट जारी
मुंबई : यहां की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाईपी पुजारी ने मंगलवार को राम गोपाल वर्मा को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
अदालत ने फिल्म निर्माता को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
चूंकि आदेश पारित होने के समय राम गोपाल वर्मा अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं थे। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार सजा के निष्पादन के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
वर्ष 2018 में एक कंपनी द्वारा राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने अप्रैल 2022 में 5,000 रुपये की नकद जमानत पर वर्मा को जमानत दी थी।