मतदान के लिए छुट्टी ली लेकिन गए नहीं तो ऐसा करना पड़ सकता है महंगा!

Public Lokpal
June 09, 2022

मतदान के लिए छुट्टी ली लेकिन गए नहीं तो ऐसा करना पड़ सकता है महंगा!


नई दिल्ली: शहरी क्षेत्रों में मतदाता उदासीनता को दूर करने के लिए, चुनाव आयोग (ईसी) सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और 500 से अधिक कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों को यह ट्रैक करने के लिए लिखने वाली है कि मतदान के दिन कितने कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं।

चुनाव आयोग, अपने स्थानीय जिला चुनाव अधिकारियों के माध्यम से, सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहेगा जो मतदान न करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखेंगे। इसका उद्देश्य मतदाता उदासीनता से निपटना है, खासकर शहरी क्षेत्रों में।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और संसद या विधानसभा चुनाव में मतदान करने के हकदार प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को इस उद्देश्य के लिए एक सवैतनिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदान के अधिकारों के बारे में उच्च जागरूकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों में मतदाता उदासीनता तीव्र है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.40 फीसदी पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला। धुबरी (असम), बिष्णुपुर (पश्चिम बंगाल) और अरुणाचल पूर्व जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः 90.66%, 87.34% और 87.03% के साथ उच्चतम मतदान दर्ज किया गया। इसके विपरीत, श्रीनगर (14.43%), अनंतनाग (8.98%), हैदराबाद (44.84%), पटना साहिब (45.80%) जैसी शहरी सीटों पर कम मतदान हुआ।

अधिकारी के मुताबिक, सभी जिला चुनाव अधिकारियों / रिटर्निंग अधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच सबसे कम मतदान केंद्रों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया है।