मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अदानी समूह से संबंधित सामग्री हटाने के आदेशों पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता


Public Lokpal
September 18, 2025


मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अदानी समूह से संबंधित सामग्री हटाने के आदेशों पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता
नई दिल्ली: कई पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स ने कहा है कि उन्हें अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) से संबंधित "असत्यापित और प्रत्यक्ष रूप से मानहानिकारक" सामग्री को हटाने के संबंध में यूट्यूब और सरकार से नोटिस मिले हैं। एक अदालती आदेश के बाद, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस घटनाक्रम को "परेशान करने वाला" बताया है।
गिल्ड ने दिल्ली की एक अदालत के उस हालिया आदेश पर "गहरी चिंता" जताई है, जिसमें नौ पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को एईएल के बारे में "असत्यापित, निराधार और प्रत्यक्ष रूप से मानहानिकारक" रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया गया है और ऐसी सामग्री को पाँच दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है।
गिल्ड ने एक बयान में कहा, "इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह आदेश कॉर्पोरेट इकाई को किसी भी ऐसी सामग्री के URL और लिंक, जिसे वह मानहानिकारक मानती है, मीडिया या सरकारी एजेंसियों को अग्रेषित करने का अधिकार देता है, जो तब ऐसी सामग्री को 36 घंटों के भीतर हटाने के लिए बाध्य हैं।"
गिल्ड ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई को भी "समान रूप से चिंताजनक" बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर क्रमशः 138 से ज़्यादा लिंक और 83 पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।
इसमें कहा गया है, "कार्यकारी शक्तियों के इस विस्तार ने एक निजी निगम को यह निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की है कि उनके मामलों से संबंधित अपमानजनक सामग्री क्या है, जिससे सामग्री हटाने का आदेश देने की शक्ति भी बढ़ जाती है।"
गिल्ड इस बात से चिंतित है कि किसी कॉर्पोरेट संस्था को दी गई ऐसी व्यापक शक्तियाँ, साथ ही हटाने के निर्देश जारी करने में मंत्रिस्तरीय कार्रवाई, सेंसरशिप की ओर एक कदम है।
गिल्ड ने कहा, "एक स्वतंत्र और निडर प्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत जरुरी है। कोई भी व्यवस्था जो निजी हितों को आलोचनात्मक या असहज आवाज़ों को एकतरफा रूप से चुप कराने में सहायता देती है, वह जनता के जानने के अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है।"
यूट्यूब चैनल 'देशभक्त' चलाने वाले व्यंग्यकार आकाश बनर्जी ने कहा कि उन्हें और अन्य स्वतंत्र यूट्यूबर्स को आदेश का विरोध करने का कोई अवसर दिए बिना 200 से अधिक सामग्री हटाने के लिए 36 घंटे का समय दिया गया था।