बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, ईडी को गृह मंत्रालय से मिली यह मंजूरी

Public Lokpal
January 15, 2025

बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, ईडी को गृह मंत्रालय से मिली यह मंजूरी


नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। 

ईडी ने 56 वर्षीय राजनेता अरविन्द केजरीवाल को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया है। 

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति मामले में धन शोधन विरोधी कानून के तहत केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आवश्यक मंजूरी दी है। यह घटनाक्रम 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले हुआ है। 

केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ उनकी राजनीतिक पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक होने की हैसियत से भी आरोपी बनाया गया है। 

ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली आबकारी "घोटाले" का "सरगना और मुख्य साजिशकर्ता" बताया था। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके काम किया। 

ईडी ने पहले दावा किया था कि आप, एक राजनीतिक दल होने के नाते, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भारत के नागरिकों के एक संघ या निकाय के रूप में परिभाषित है और इसलिए इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत "कंपनी" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 

चूंकि केजरीवाल अपराध के समय उक्त कंपनी यानी आप के "प्रभारी और जिम्मेदार" थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन विरोधी कानून के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए "दोषी माना जाएगा" और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। 

आबकारी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। 

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। 

17 अगस्त, 2022 को दर्ज सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।