नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया व राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, ईडी ने की कार्रवाई

Public Lokpal
April 15, 2025

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया व राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, ईडी ने की कार्रवाई


नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

9 अप्रैल को दाखिल आरोपपत्र पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने गौर किया और मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल तय की।

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर अभियोजन शिकायत में आरोपी बनाया गया है।

न्यायाधीश ने कहा, "वर्तमान अभियोजन शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर अगली बार 25 अप्रैल, 2025 को इस अदालत के समक्ष विचार किया जाएगा। इसी दिन ईडी और आईओ के विशेष वकील अदालत के अवलोकन के लिए केस डायरी भी पेश करेंगे।"

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईडी की कार्रवाई को “कानून के शासन की आड़ में राज्य प्रायोजित अपराध” करार दिया और कहा कि पार्टी और उसके नेतृत्व को “खामोश नहीं किया जाएगा”।

यह आरोपपत्र ईडी द्वारा पिछले साल मामले में कुर्क की गई 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है।

इनमें दिल्ली के आईटीओ में हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा में परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड पर एक इमारत शामिल है।

ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के बढ़े हुए विज्ञापन भुगतान के रूप में अपराध की आगे की आय अर्जित करने के लिए किया गया। गौरतलब है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड प्रकाशित करता है।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के पास यंग इंडियन में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यंग इंडिया के पास एजेएल का स्वामित्व है।

नवंबर 2023 में संपत्तियां कुर्क की गईं और वर्तमान कब्जे की कार्रवाई पीएमएलए की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत की जा रही है।

कांग्रेस ने लगातार आरोपों का खंडन किया है और जांच को "राजनीति से प्रेरित" बताया है।