ईडी ने अल फलाह समूह अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार, 48 लाख रुपये बरामद

Public Lokpal
November 19, 2025

ईडी ने अल फलाह समूह अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार, 48 लाख रुपये बरामद


नई दिल्ली: दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। यह आदेश साकेत कोर्ट ने दिया, जहाँ सिद्दीकी को गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर रात पेश किया गया था। एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने कहा कि अल फलाह समूह के अध्यक्ष सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अल फलाह समूह से जुड़े परिसरों की तलाशी के दौरान मिली महत्वपूर्ण जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई।

अल फलाह समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर की चल रही जाँच में अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और विश्लेषण के बाद मंगलवार को यह गिरफ्तारी हुई। एजेंसी ने 48 लाख रुपये जब्त किए हैं। 

ईडी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जाँच शुरू की। इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया था कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से एनएएसी मान्यता के धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक दावे किए हैं। 

एफआईआर में आगे उल्लेख किया गया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया है। उसका उद्देश्य उम्मीदवारों, छात्रों, माता-पिता, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना है।

यूजीसी ने स्पष्ट किया कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2 (एफ) के तहत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है। उसने कभी भी धारा 12 (बी) के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, और वह उस प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है।