दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: मेदांता अस्पताल शिफ्ट होंगे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक

Public Lokpal
July 21, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: मेदांता अस्पताल शिफ्ट होंगे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक


दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सरकारी सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के निजी अस्पताल मेदांता (गुरुग्राम) में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति के पास अपनी इच्छा के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने यह आदेश वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर दिया। अदालत ने एम्स (AIIMS) और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की सहमति का उल्लेख किया, जिन्होंने लंबे समय तक अनशन के कारण बिगड़ते ब्लड पैरामीटर्स और गिरती इम्युनिटी के चलते उनकी लगातार निगरानी को जरूरी बताया था।

केंद्र सरकार ने इस हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बशर्ते वांगचुक डॉक्टरों की देखरेख में रहें और चिकित्सकीय सलाह के बिना डिस्चार्ज न हों। उच्च न्यायालय ने सफदरजंग अस्पताल को वांगचुक के सभी मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत मेदांता स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।