दिल्ली की अदालत ने बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप किए तय

Public Lokpal
May 10, 2024

दिल्ली की अदालत ने बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप किए तय


नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

यह कहते हुए कि मामले के मुख्य आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की पर्याप्त वजह है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और पांच पीड़ितों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। फ़िलहाल उस पर पीछा करने के अपराध का आरोप नहीं है।

अदालत ने आईपीसी की धारा 506(1) के तहत आपराधिक धमकी के लिए आरोप तय करने का भी आदेश दिया। हालांकि पीड़िता नंबर 6 द्वारा लगाई गई शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया है।

पिछले महीने, दिल्ली की एक अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की आगे की जांच की मांग की थी।

दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जून में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और छह महिला पहलवानों का पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने अपने 1,500 पन्नों के आरोपपत्र में पहलवानों, एक रेफरी, एक कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट सहित चार राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयानों का उल्लेख किया था, जिन्होंने सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है।