एक शिफ्ट में आयोजित की जाए नीट-पीजी 2025 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Public Lokpal
May 30, 2025

एक शिफ्ट में आयोजित की जाए नीट-पीजी 2025 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा दो शिफ्टों के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया।

पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से "मनमानी" होती है।

शीर्ष अदालत ने कहा, "किसी भी दो प्रश्नपत्रों को कभी भी समान कठिनाई या सरलता वाला नहीं कहा जा सकता।"

पीठ ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा को दो शिफ्टों में आयोजित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।