शराब नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत के ख़िलाफ़ सीबीआई पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

Public Lokpal
February 27, 2026

शराब नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत के ख़िलाफ़ सीबीआई पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट


नई दिल्ली: CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें शराब-पॉलिसी केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरों को बरी करने के स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

सूत्रों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने कई ऐसे बिन्दु बताए हैं जिन्हें स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय करते समय नज़रअंदाज़ किया था और उन पर विचार नहीं किया था।

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने दिन में पहले एक बयान में कहा, "सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जांच के कई पहलुओं को या तो नज़रअंदाज़ किया गया है या उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया है।"

स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को शराब-पॉलिसी केस में उनके खिलाफ CBI चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए बरी कर दिया।

इस केस में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के कविता भी शामिल हैं।

स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने जांच में कमियों के लिए CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और सिसोदिया और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली नज़र में कोई केस नहीं बनता है।

CBI पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की नेशनल कैपिटल के लिए अब खत्म कर दी गई एक्साइज पॉलिसी को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।