अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ 228 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Public Lokpal
December 09, 2025
अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ 228 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी का मामला दर्ज
नई दिल्ली: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बिज़नेसमैन अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। उन पर धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन के आरोप हैं, जिससे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया को 228.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप लगभग 17,000 करोड़ रुपये के लोन में कथित गड़बड़ियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहा है।
CBI की नई दिल्ली में बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFB) में 6 दिसंबर, 2025 को दर्ज FIR में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के पूर्व डायरेक्टर जय अनमोल अंबानी के साथ-साथ कंपनी के पूर्व CEO और होल-टाइम डायरेक्टर रवींद्र शरद सुधालकर, अज्ञात सहयोगियों और सरकारी कर्मचारियों का नाम है।
कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन 1 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2019 के बीच हुआ।
मुंबई में यूनियन बैंक की स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच के डिप्टी जनरल मैनेजर अनूप विनायक तराले की CBI को दी गई विस्तृत शिकायत के मुताबिक, RHFL ने 2015 में फाइनेंशियल मदद के लिए पहले के आंध्रा बैंक, जो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है, से संपर्क किया था।
फरवरी और मई 2015 के बीच, बैंक ने तीन अलग-अलग टर्म लोन मंज़ूर किए, जो 21 फरवरी को 200 करोड़ रुपये, 29 मई को 150 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के थे।
तराले ने बताया कि इसके अलावा, बैंक ने 100 करोड़ रुपये के प्राइवेट नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) खरीदे, जिससे कुल एक्सपोज़र 550 करोड़ रुपये हो गया।
ये सुविधाएँ बैंक ऑफ़ बड़ौदा की लीडरशिप में एक कंसोर्टियम अरेंजमेंट के हिस्से के तौर पर मंज़ूर की गईं, जिसमें लोन RHFL के बुक डेट्स, रिसीवेबल्स और आउटस्टैंडिंग मनी पर पैरी पासु फर्स्ट चार्ज के बदले सिक्योर्ड थे, जिनकी कीमत 30 जून, 2020 तक 3,231.64 करोड़ रुपये थी।

