सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: महज प्रदर्शन देख नहीं कर सकते लाठीचार्ज

Public Lokpal
July 27, 2026
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: महज प्रदर्शन देख नहीं कर सकते लाठीचार्ज
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल विरोध प्रदर्शन या आंदोलन होने मात्र से पुलिस बल का प्रयोग या लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण और वैध तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है।
शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनों से निपटने के लिए देश भर में एक समान और स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही, नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए उचित और सुरक्षित स्थान निर्धारित करने को कहा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और भलाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल का उपयोग केवल तभी अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए।

