सोशल मीडिया पोस्ट पर किशोरी को गिरफ़्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

Public Lokpal
May 27, 2025

सोशल मीडिया पोस्ट पर किशोरी को गिरफ़्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई


मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे की 19 वर्षीय छात्रा को भारत-पाक शत्रुता पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार करने पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की और उसकी प्रतिक्रिया को "कट्टरपंथी" बताया।

न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और सोमशेखर सुंदरसन की अवकाश पीठ ने किशोरी के वकील से तुरंत जमानत याचिका दायर करने को कहा, जिसे उसने आज ही मंजूर कर लिया।

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ऐसी "कट्टरपंथी" प्रतिक्रिया अनुचित है और इसने एक छात्रा को अपराधी बना दिया है।

पुणे की छात्रा को ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत-पाक शत्रुता पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।

फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद छात्रा ने कॉलेज द्वारा उसे निष्कासित करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पीठ ने टिप्पणी की, "लड़की ने कुछ पोस्ट किया और फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसे सुधरने का मौक़ा देने के बजाय, राज्य सरकार ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे अपराधी बना दिया।"

अदालत ने सरकार और कॉलेज के आचरण पर सवाल उठाए।

पीठ ने कहा, "कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा है और आप इस तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं? एक छात्रा का जीवन बर्बाद हो गया है"।

अतिरिक्त सरकारी वकील पी पी काकड़े ने कहा कि लड़की की पोस्ट राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि एक छात्रा द्वारा अपलोड की गई पोस्ट के कारण राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होगा, जिसने अपनी गलती का एहसास किया है और माफ़ी मांगी है।

पीठ ने लड़की को निष्कासित करने के लिए कॉलेज की भी आलोचना की और कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान का दृष्टिकोण सुधार करना होना चाहिए, न कि सज़ा देना।

न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान का काम सिर्फ अकादमिक शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि छात्रों को सुधारने में मदद करना भी है। साथ ही, कॉलेज को लड़की को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था।

अदालत ने कहा, "उसे सुधारने और उसे समझाने के बजाय, आपने उसे अपराधी बना दिया है। आप चाहते हैं कि छात्रा अपराधी बन जाए?"

इसने कहा कि लड़की उस उम्र में है, जहां गलतियां होना स्वाभाविक है।

पीठ ने कहा कि लड़की ने काफी कुछ सहा है और उसकी वकील फरहाना शाह से तुरंत जमानत याचिका दायर करने को कहा।

अदालत ने कहा कि वह लड़की को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी, ताकि वह अपनी परीक्षा दे सके।

अपनी याचिका में किशोरी ने कहा कि कॉलेज का फैसला मनमाना है और उसके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

उसने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि निष्कासन को रद्द किया जाए, उसे बहाल करने का आदेश दिया जाए और उसे 24 मई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने तर्क दिया कि सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग - सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध एक निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज - द्वारा पारित निष्कासन आदेश "मनमाना और गैरकानूनी" था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने बिना किसी दुर्भावना के सोशल मीडिया पोस्ट को फिर से पोस्ट किया था और तुरंत माफ़ी मांगी।

7 मई को, लड़की ने इंस्टाग्राम पर 'रिफॉर्मिस्तान' नामक अकाउंट से उस पोस्ट को फिर से पोस्ट किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए भारत सरकार की आलोचना की गई थी।

दो घंटे के भीतर, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और धमकियों की बौछार मिलने के बाद उसने पोस्ट को हटा दिया।

अपने 9 मई के निष्कासन पत्र में, कॉलेज ने कहा कि चूंकि लड़की ने संस्थान को बदनाम किया है, इसलिए संस्थान के लोकाचार को बनाए रखना उचित था।

इसमें आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता की राष्ट्र विरोधी भावनाएँ हैं और वह परिसर समुदाय और समाज के लिए खतरा पैदा करती है।

लड़की को उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण कॉलेज से बाहर निकाला गया था, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी दिन कोंढवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में पुणे की यरवदा जेल में बंद है, और एक स्थानीय अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था।