आजम खान को इलाहाबाद HC ने जमानत दे दी, लेकिन नए मामले ने रोकी रिहाई

Public Lokpal
May 10, 2022

आजम खान को इलाहाबाद HC ने जमानत दे दी, लेकिन नए मामले ने रोकी रिहाई


लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मंगलवार को जमानत दे दी। हालांकि नवीनतम दर्ज मामले में उन्हें अभी उन्हें ही जेल में ही रहना होगा। सपा नेता के खिलाफ कुल 88 मामले हैं, जिनमें से 87 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है जबकि एक मामला अभी भी लंबित है।

जमीन हड़पने के एक मामले में आज उन्हें जमानत मिल गई। आज़म खान पर राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति को अपने स्वामित्व वाले स्कूल के रूप में दिखाने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

हाईकोर्ट से यह राहत उसके चार दिन बाद मिली है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि यह न्याय का मजाक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आज़म खान को एक को छोड़कर सभी मामलों में जमानत मिली है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने कहा कि वह बुधवार (10 मई) को मामले की सुनवाई करेगी।

हालांकि, आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि हाई कोर्ट ने आज़म खान जिस पर रामपुर में अपने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए संपत्ति हड़पने का आरोप है, की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में नए हलफनामे के माध्यम से कुछ नए तथ्य पेश करने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो पिछले गुरुवार को दायर किया गया था।

यूपी पुलिस ने आज़म खान पर शत्रु संपत्ति को कथित रूप से हथियाने और जनता के पैसे के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत रामपुर के आजम नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। आज़म खान पर दो दिन पहले ही फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे तीन स्कूलों को मान्यता दिलाने का मामला दर्ज हुआ है।