अयोध्या बार ने चंपत राय से शहर छोड़ने को कहा, राम मंदिर में चोरी के आरोपी का केस लड़ने से किया इनकार

Public Lokpal
June 29, 2026
अयोध्या बार ने चंपत राय से शहर छोड़ने को कहा, राम मंदिर में चोरी के आरोपी का केस लड़ने से किया इनकार
अयोध्या: फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार को सर्वसम्मति से फैसला किया कि उसका कोई भी सदस्य राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार आठ लोगों का केस नहीं लड़ेगा।
वकीलों की संस्था ने राम मंदिर के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ने के लिए तीन दिन का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे शहर में नाकेबंदी की जाएगी।
बार ने यह भी तय किया कि जो भी सदस्य आरोपी की तरफ से पेश होना चाहेगा, उसे हर आरोपी के लिए एसोसिएशन के पास 5 लाख रुपये जमा करने होंगे।
भक्तों के दान में कथित हेराफेरी पर नाराजगी के बीच एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि एसोसिएशन का कोई भी वकील गिरफ्तार आरोपियों का बचाव नहीं करेगा।
कालिका प्रसाद मिश्र ने PTI के हवाले से कहा, "अगर कोई वकील फिर भी आरोपियों का पक्ष रखना चाहता है, तो उसे पहले एक आवेदन देना होगा और बार एसोसिएशन के पास प्रति आरोपी 5 लाख रुपये जमा करने होंगे। इस रकम का इस्तेमाल मामले में मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा।"
बार एसोसिएशन ने FIR की मांग की
हालांकि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन से जुड़े हैं, लेकिन FIR में उनमें से किसी का भी नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। इसके बावजूद, बार ने मांग की कि वे तीन दिन के भीतर मंदिर शहर छोड़ दें और चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वकील अयोध्या को ब्लॉक कर देंगे और लोगों को शहर में घुसने से रोकेंगे।
एसोसिएशन ने BNSS की धारा 156(3) के तहत तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करने का भी फैसला किया। मिश्र ने कहा कि बार पहले पुलिस से संपर्क करेगा और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।
वकीलों ने कथित हेराफेरी की CBI जांच की मांग के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया।
बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे के कथित दुरुपयोग से वकीलों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं, जिसके कारण आरोपियों का पक्ष न लेने का सर्वसम्मत फैसला लिया गया।
गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों – अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव – पर राम मंदिर में दान किए गए कैश और कीमती सामान की गिनती करने की ज़िम्मेदारी थी। उन्हें 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
रविवार को घरों पर छापेमारी
पुलिस ने रविवार को चल रही जांच के तहत सभी आठ आरोपियों के घरों की तलाशी ली।
वहीं अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा ने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने मंदिर के लिए दिन-रात काम किया है और कोई गलत काम नहीं किया है।
इस बीच, सोमवार सुबह राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई; पुलिस ने इसके लिए आधिकारिक आदेशों का हवाला दिया।

