एएसआई ने भोजशाला सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी

Public Lokpal
July 15, 2024

एएसआई ने भोजशाला सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी


इंदौर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ को विवादित भोजशाला-कमल-मौला मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी।

एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने 2,000 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपी।

उच्च न्यायालय 22 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।

4 जुलाई को उच्च न्यायालय ने एएसआई को विवादित 11वीं शताब्दी के स्मारक के परिसर में लगभग तीन महीने तक चले सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया था। यह हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय है।

हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है।

11 मार्च को हाईकोर्ट ने 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के आवेदन पर पुरातत्व अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए देश की प्रमुख एजेंसी एएसआई को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। 

इसके बाद एएसआई को सर्वेक्षण पूरा करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया। बाद में एएसआई ने रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा। एएसआई ने 22 मार्च को विवादित परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था जो हाल ही में समाप्त हुआ। एजेंसी ने विवाद उत्पन्न होने के बाद स्मारक तक पहुंच के संबंध में 7 अप्रैल, 2003 को एक आदेश जारी किया था। 

पिछले 21 वर्षों से लागू इस आदेश के अनुसार हिंदुओं को मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को इस स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी याचिका में इस व्यवस्था को चुनौती दी है।