अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना, सेबी ने 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित

Public Lokpal
August 23, 2024

अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना, सेबी ने 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित


मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के डायवर्जन के लिए पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। 

सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है। इसके अलावा, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की मदद से आरएचएफएल से धन को अपने से जुड़ी संस्थाओं को ऋण के रूप में छिपाकर निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई। आरएचएफएल के निदेशक मंडल ने इस तरह की उधार देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा की, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। 

सेबी ने कहा कि यह अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित शासन की एक महत्वपूर्ण विफलता को दर्शाता है।

अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए 'एडीए समूह के अध्यक्ष' के रूप में अपने पद और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया।

सेबी ने 24 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं। नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।