कलकत्ता हाई कोर्ट से हस्ताक्षर में हेराफेरी मामले में अभिषेक बनर्जी को मिली अंतरिम राहत

Public Lokpal
June 11, 2026

कलकत्ता हाई कोर्ट से हस्ताक्षर में हेराफेरी मामले में अभिषेक बनर्जी को मिली अंतरिम राहत


कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को सिग्नेचर फ़र्ज़री (हस्ताक्षर में हेराफेरी) के मामले में सख़्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर पार्टी की पसंद से जुड़ा है।

जस्टिस कौशिक चंदा ने तीन हफ़्ते के लिए यह राहत दी और अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया कि वे पूछताछ के लिए गुरुवार शाम 6 बजे तक कोलकाता में CID के मुख्यालय, भवानी भवन में पेश हों।

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि सांसद के दिल्ली से शाम करीब 4 बजे कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ़्ते बाद होगी।

यह विवाद TMC प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर चर्चा के लिए उनके कालीघाट आवास पर बुलाई गई एक बैठक से शुरू हुआ।

यह मामला तब और बढ़ गया जब आरोप लगे कि बैठक में मौजूद न होने के बावजूद कई विधायकों के हस्ताक्षर संबंधित दस्तावेज़ों पर किए गए थे, जिससे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हंगामा मच गया।