मकान गिराने पर यूपी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 25 लाख रुपये मुआवजे का निर्देश


Public Lokpal
November 06, 2024


मकान गिराने पर यूपी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 25 लाख रुपये मुआवजे का निर्देश
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर उनके "अत्याचारी" रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए ढहा दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को महाराजगंज जिले में अवैध तोड़फोड़ से संबंधित मामले की जांच करने के लिए कहा।
सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए 2019 में हुई तोड़फोड़ से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने टिप्पणी की, "आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते।"