गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख का 2005 का 'फर्जी' एनकाउंटर: HC ने 22 लोगों की रिहाई को ठहराया सही

Public Lokpal
May 07, 2026

गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख का 2005 का 'फर्जी' एनकाउंटर: HC ने 22 लोगों की रिहाई को ठहराया सही


मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2005 के उस मामले में 22 आरोपियों की रिहाई को सही ठहराया, जिसमें गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी एनकाउंटर का आरोप था।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने शेख के भाइयों, रुबाबउद्दीन और नायबउद्दीन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। इन अपीलों में दिसंबर 2018 में एक विशेष अदालत द्वारा दिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

बरी किए गए 22 आरोपियों में से 21 गुजरात और राजस्थान पुलिस के जूनियर-लेवल के अधिकारी थे। आरोप था कि ये लोग उन टीमों का हिस्सा थे, जिन्होंने इन तीनों का अपहरण किया था और बाद में उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार डाला था।

बाकी बचा एक आरोपी गुजरात के एक फार्महाउस का मालिक था। आरोप था कि शेख और कौसर बी को मारे जाने से पहले, उसी फार्महाउस में गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था।

फैसले की विस्तृत कॉपी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेष अदालत ने आरोपियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि शेख और अन्य लोगों की हत्या की कोई साजिश रची गई थी, और न ही यह साबित हो पाया कि मौजूदा आरोपियों की इसमें कोई भूमिका थी।

अप्रैल 2019 में, शेख के भाइयों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जांच एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पिछले साल हाई कोर्ट को बताया था कि उसने आरोपियों को बरी करने वाले फैसले को स्वीकार कर लिया है और वह इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी।

सोहराबुद्दीन को नवंबर 2005 में गुजरात पुलिस द्वारा अहमदाबाद के पास एक कथित फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, उसकी पत्नी कौसर बी को भी कुछ दिनों बाद मार दिया गया था।

एक साल बाद, दिसंबर 2006 में, प्रजापति—जिसे मामले का एक अहम गवाह माना जाता था—को एक और कथित एनकाउंटर में मार दिया गया।

इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI को सौंप दी गई थी, और मुकदमे की सुनवाई मुंबई स्थानांतरित कर दी गई थी।

अपनी अपील में सोहराबुद्दीन के भाइयों ने दावा किया था कि मुकदमे की सुनवाई में खामियां थीं। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें गवाहों ने बाद में यह दावा किया था कि उनके बयानों को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था। अपील में यह मांग की गई थी कि फैसले को रद्द कर दिया जाए और मामले में दोबारा सुनवाई हो।

विशेष अदालत ने अपने फैसले में सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष के अपने मामले को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में नाकाम रहने का हवाला दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि CBI यह साबित करने में नाकाम रही कि इन अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के बीच कोई सांठगांठ थी; इनमें से कुछ नेता इस मामले में आरोपी भी थे, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया।

शेख, उनकी पत्नी और उनके सहयोगी, जो हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली एक बस से लौट रहे थे, उन्हें 22-23 नवंबर, 2005 की रात को पुलिस की एक टीम ने हिरासत में ले लिया था। इस दंपति को एक गाड़ी में और प्रजापति को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया था।

CBI के अनुसार, शेख की हत्या 26 नवंबर, 2005 को कथित तौर पर गुजरात और राजस्थान पुलिस की एक संयुक्त टीम ने की थी, और कौसर बी की हत्या तीन दिन बाद की गई थी।

तब उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद प्रजापति की हत्या 27 दिसंबर, 2006 को गुजरात-राजस्थान सीमा पर एक मुठभेड़ में कर दी गई थी।