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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल नगर निकाय चुनावों के लिए भाजपा नेताओं की इस याचिका को किया खारिज
Public Lokpal
February 25, 2022 | Updated: February 25, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल नगर निकाय चुनावों के लिए भाजपा नेताओं की इस याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की 106 नगरपालिकाओं में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी।
भाजपा नेता कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दे रहे थे, जिसने जमीनी स्थिति के आधार पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांगों पर फैसला करने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पर छोड़ दिया था।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने भाजपा नेताओं मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया से कहा: “क्षमा करें। हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"
पटवालिया ने कहा कि नगरपालिका चुनावों के पिछले चरणों के दौरान व्यापक स्तर पर हिंसा और अनियमितताओं की सूचना मिली थी और केंद्रीय बलों की तैनाती से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एसईसी को 24 घंटे के भीतर राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने और यह निर्णय लेने के लिए कहा था कि शांतिपूर्ण चुनाव संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं।
अदालत ने यह भी कहा था कि “यदि राज्य चुनाव आयुक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे कि कोई हिंसा न हो और नगरपालिका में जहां अर्धसैनिक नहीं बल हैं, स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर चुनाव हों"।




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