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संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी को लोकसभा से मिली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Public Lokpal
February 19, 2024 | Updated: February 19, 2024

संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी को लोकसभा से मिली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य को भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार द्वारा उनके खिलाफ दायर "कदाचार" की शिकायत पर जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी।

मजूमदार को पिछले हफ्ते तब चोटें लगी थीं जब पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित संदेशखली जाने से रोके जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों से भिड़ गए थे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य के अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों को सुना और सोमवार सुबह 10.30 बजे उनकी उपस्थिति के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी।

लोकसभा सचिवालय के वकील ने शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि यह विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक है।

वकील ने कहा, “उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। एक बार जब कोई सांसद नोटिस भेजता है और स्पीकर को लगता है कि इसमें कुछ देखने लायक है तो नोटिस जारी किया जाता है''।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को पेश होने के लिए बुलाया था।

पीठ ने लोकसभा सचिवालय और अन्य को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में उनका जवाब मांगा और इस बीच निचले सदन के पैनल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी।

सांसद और अन्य को संदेशखाली में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां महिलाएं तृणमूल कांग्रेस नेता शाजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर आंदोलन कर रही हैं।

संदेशखाली इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाए जाने से तनाव व्याप्त है।

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