BIG NEWS
- आईपीएल अनिश्चित काल के लिए स्थगित, पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला !
- उत्तराखंड में चारधाम मार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय सक्रिय
- रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, किया संन्यास का ऐलान
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्ति का ब्योरा किया सार्वजनिक, ये है पूरी जानकारी
सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के स्थगित आदेश पर बोली DMK ‘अब राज्यपाल को बर्खास्त करने का समय'

Public Lokpal
June 30, 2023 | Updated: June 30, 2023

सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के स्थगित आदेश पर बोली DMK ‘अब राज्यपाल को बर्खास्त करने का समय'
चेन्नई: द्रमुक के मुखपत्र मुरासोली ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि द्वारा जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के कुछ ही घंटों बाद उनकी बर्खास्तगी को रोक दिया गया है। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए द्रमुक प्रवक्ता और अधिवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के खिलाफ अपराध किया है और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्यपाल ने कल जो किया वह संविधान के खिलाफ अपराध था। संभवत: थोड़ी देर बाद एक अच्छी समझ विकसित हुई और अब, आदेश को रोक दिया गया है। मुझे लगता है कि यह राज्यपाल को बर्खास्त करने का समय है।"
14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीएम जयललिता के शासनकाल के दौरान 2014-2015 में राज्य परिवहन विभाग में नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था।
राज्यपाल ने एक बयान में कहा, “मंत्री सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं और कानून और न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं”।
उन्होंने कहा, “वर्तमान में वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ कुछ और आपराधिक मामलों की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है”।
उन्होंने कहा कि उचित आशंकाएं हैं कि सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे अंततः राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है।
इससे पहले, बुधवार को चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सेंथिल बालाजी ने बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। सेंथिल बालाजी कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।
न्यायाधीश ने पहले बालाजी को 14 जून से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की 21 जून को कावेरी अस्पताल में हार्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई। अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, चार बाईपास ग्राफ्ट लगाए गए और कोरोनरी रिवास्कुलराइजेशन स्थापित किया गया।
इसमें कहा गया, "मंत्री वर्तमान में हेमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं और डॉक्टरों और नर्सों की एक बहु-विषयक टीम द्वारा पोस्टऑपरेटिव कार्डियोथोरेसिक गहन देखभाल इकाई में उनकी निगरानी की जा रही है।"
24 जून को, ईडी ने सत्र अदालत को एक ज्ञापन सौंपकर हिरासत में पूछताछ के अपने अनुरोध को वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि वह मंत्री के स्वास्थ्य के कारण उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी।