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संदेशखाली मामले में सीबीआई को मिली शाजहाँ शेख की हिरासत, ईडी ने सौंपा केस
Public Lokpal
March 05, 2024 | Updated: March 05, 2024
संदेशखाली मामले में सीबीआई को मिली शाजहाँ शेख की हिरासत, ईडी ने सौंपा केस
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर कथित हमले के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जांच मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी। सोमवार को कोर्ट ने मामले में बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालत के पहले के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एसआईटी गठित करने के लिए कहा गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले से संबंधित सभी कागजात सीबीआई को सौंपने के साथ-साथ मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत भी सौंपने को कहा।
सीबीआई ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि अगर शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में रहेगा, तो इससे जांच का उद्देश्य बेकार जाएगा।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के पीछे शाहजहां शेख ही मास्टरमाइंड था।
सीबीआई ने अदालत में कहा था कि शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि 15 दिनों तक राज्य पुलिस की हिरासत में रहने के बाद कोई अन्य एजेंसी उसकी हिरासत की मांग नहीं कर सकेगी।
उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
5 जनवरी को राशन घोटाले के सिलसिले में उसके परिसर की तलाशी लेने गए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर कथित तौर पर उससे जुड़ी एक भीड़ ने शाजहान पर हमला कर दिया था जिसके बाद वह फरार हो गया था।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली हिंसा मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था।
पश्चिम बंगाल सरकार अब कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।