BIG NEWS
- उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को पहली बार मंजूरी
- अप्रवासी और टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच, 13-14 फरवरी को ट्रंप से मिल सकते हैं पीएम मोदी
- बजट 2025: सरकार ने की पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ
- बजट 2025 में महिला, एससी, एसटी उद्यमियों के लिए खुला पिटारा, देखें क्या मिला
उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को पहली बार मंजूरी
![](https://publiclokpal.com/assets/frontend/img/logo.png)
Public Lokpal
February 05, 2025
![](https://publiclokpal.com/assets/course/1738753078UCC_live_in_Relationship-public_lokpal.jpg)
उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को पहली बार मंजूरी
देहरादून : एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में, उत्तराखंड ने नए लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए तीन आवेदनों में से एक को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है।
27 जनवरी से प्रभावी यह ऐतिहासिक निर्णय देश में पहला ऐसा उदाहरण है, जहां किसी जोड़े को विवाह से बाहर एक साथ रहने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।
राज्य के एक अधिकारी ने कहा, "यह हमारे कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और विविध संबंधों की गतिशीलता को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
इस मान्यता से भविष्य में इसी तरह की कानूनी मान्यता चाहने वाले और अधिक जोड़ों के लिए रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने बताया कि देहरादून से दो आवेदनों के अलावा, दूसरे जिले से एक आवेदन पर अभी भी निर्णय लंबित है।
रिपोर्ट के अनुसार, तीन जोड़ों ने यूसीसी पोर्टल पर अपने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।
देहरादून पुलिस वर्तमान में आवेदनों की समीक्षा कर रही है।
एक बार जब दस्तावेजों और दावों की वैधता की पुष्टि हो जाती है, तो शेष जोड़ों को भी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें एक साथ रहने की अनुमति मिल जाएगी।
इस साल जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद देहरादून में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक कुल 198 लोगों ने पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों में आवेदन जमा किए हैं।
इसके तहत एक साथी से समाप्ति अनुरोध प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार दूसरे पक्ष से पुष्टि मांगेगा। इसके अतिरिक्त, यदि लिव-इन रिलेशनशिप में कोई महिला गर्भवती हो जाती है, तो रजिस्ट्रार को सूचित करना अनिवार्य होगा।
बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर स्थिति को अपडेट किया जाना चाहिए।"
नए नियमों के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत न करने पर छह महीने तक की जेल या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लिव-इन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को यूसीसी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद उन्हें रजिस्ट्रार से रसीद मिलेगी। इस रसीद से उन्हें घर, हॉस्टल या पीजी आवास किराए पर लेने की अनुमति मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार दंपत्ति के माता-पिता या अभिभावकों को पंजीकरण के बारे में सूचित करेगा। लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चों को दंपत्ति की संतान के रूप में मान्यता दी जाएगी, और उन्हें जैविक बच्चों को दिए जाने वाले सभी अधिकार प्राप्त होंगे।