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पतंजलि के 'भ्रामक विज्ञापन' मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए प्रमुख को लगाई फटकार
Public Lokpal
May 14, 2024
पतंजलि के 'भ्रामक विज्ञापन' मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए प्रमुख को लगाई फटकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि कंपनी की ओर से पेश वकील ने पतंजलि के उन उत्पादों के विज्ञापनों को वापस लेने के लिए उठाए जा रहे कदमों का संकेत देने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
पीठ ने कहा कि हलफनामा तीन सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाये।
पीठ ने कहा, “उत्तरदाताओं 5 से 7 (पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, बालकृष्ण और रामदेव) को जारी अवमानना नोटिस पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।”
सुनवाई के दौरान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष आर वी अशोकन ने हाल ही में पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में शीर्ष अदालत के खिलाफ दिए गए अपने बयानों के लिए पीठ से बिना शर्त माफी मांगी, जहां उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले के बारे में सवालों के जवाब दिए।
न्यायमूर्ति कोहली ने अशोकन से कहा, "आप सोफे पर बैठकर प्रेस को साक्षात्कार नहीं दे सकते और अदालत की खिल्ली नहीं उड़ा सकते।"
पीठ ने आईएमए के वकील से कहा कि इस स्तर पर, अदालत आईएमए अध्यक्ष द्वारा दिए गए माफी के हलफनामे को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
7 मई को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अशोकन के बयानों को "बहुत, बहुत अस्वीकार्य" करार दिया था। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को "तत्काल प्रभाव से निलंबित" कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत 2022 में आईएमए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।