post
post
post
post
post
post
post

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Public Lokpal
January 20, 2025

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, गांधी ने कथित तौर पर शाह को "हत्यारा" कहा था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर राहुल गांधी की अपील पर उनका जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक, मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है।

उन्होंने कहा कि मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दायर नहीं की जा सकती।

झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।

राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने शिकायत के संबंध में एक निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

कांग्रेस नेता ने रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। बाद में, गांधी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उनके खिलाफ निचली अदालत में आगे की किसी भी कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया।

शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने गांधी के खिलाफ मामले में योग्यता पाई और उन्हें 4 फरवरी, 2023 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

बाद में, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर स्थगन जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गांधी के खिलाफ “कोई भी बलपूर्वक कदम” नहीं उठाया जाएगा।

NEWS YOU CAN USE