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जीएसटी परिषद ने दी 5 व 18 फीसद की दो स्तरीय कर संरचना को मंजूरी, 22 सितंबर से लागू

Public Lokpal
September 04, 2025

जीएसटी परिषद ने दी 5 व 18 फीसद की दो स्तरीय कर संरचना को मंजूरी, 22 सितंबर से लागू


नई दिल्ली: एक बड़े सुधार के तहत, जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5% और 18% की दरों वाली एक सरलीकृत दो-स्तरीय कर संरचना को मंज़ूरी दे दी।‌ यह 22 सितंबर से लागू होगी।

यह निर्णय परिषद की 10 घंटे से ज़्यादा चली मैराथन 56वीं बैठक के दौरान लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी परिषद बैठक के बाद घोषणा की, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे, और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।"

अपडेटेड जीएसटी दरें

        दूध और डेयरी उत्पाद:

यूएचटी दूध: 0% (कर-मुक्त; पहले 5%)

गाढ़ा दूध, मक्खन, घी, पनीर, चीज़: 5% या शून्य (पहले 12%)

मुख्य खाद्य पदार्थ:

माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट, कोको उत्पाद: 5% (पहले 12-18%)

सूखे मेवे और मेवे:

बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू, खजूर: 5% (पहले 12%)

चीनी और मिठाइयाँ:

रिफाइंड चीनी, चीनी सिरप, टॉफ़ी, कैंडी: 5% (पहले उच्च स्लैब)

अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थ:

वनस्पति तेल, पशु वसा, खाद्य स्प्रेड, सॉसेज, मांस से बने व्यंजन, मछली उत्पाद, माल्ट एक्सट्रेक्ट-आधारित खाद्य पदार्थ: 5%

नमकीन और इसी तरह के खाद्य पदार्थ तैयारियाँ:

नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना (पहले से पैक और लेबल लगे हुए, भुने हुए चने को छोड़कर): 5% (पहले 18%)

पानी:

प्राकृतिक/कृत्रिम मिनरल वाटर, वातित जल (बिना चीनी या स्वाद मिलाए): 5% (पहले 18%)

उर्वरक:

उर्वरक: 5% (पहले 12% या 18%)

चुने हुए कृषि इनपुट:

बीज और फसल पोषक तत्व: 5% (पहले 12%)

जीवन रक्षक दवाएँ

स्वास्थ्य उत्पाद, चिकित्सा उपकरण 12%/18% से 5% या शून्य

विद्युत उपकरण (प्रवेश-स्तर, बड़े पैमाने पर उपयोग): 28% से 18%

जूते और वस्त्र (बड़े पैमाने पर उपयोग): 12% से 5%

उच्च कराधान के अंतर्गत शेष वस्तुएँ

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू, बीड़ी: मौजूदा उच्च जीएसटी दरों और क्षतिपूर्ति उपकर पर ही लागू रहेंगे।

अतिरिक्त चीनी या स्वीटनर/स्वाद वाले उत्पाद (वातित जल सहित): 28% से 40% तक।

विलासिता की वस्तुएँ (सिगरेट, प्रीमियम शराब, महंगी कारें) 40% पर।

आयातित बख्तरबंद लग्ज़री सेडान

अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन

इन पर जीएसटी छूट:

अति-उच्च तापमान (यूएचटी) दूध

पूर्व-पैक और लेबल वाला छेना/पनीर

सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, रोटी, पराठा, परोटा, आदि)

सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों (टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट) और पुनर्बीमा पर जीएसटी छूट।

पान मसाला, तंबाकू उत्पादों के लिए मूल्यांकन पद्धति को लेनदेन मूल्य से बदलकर खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) कर दिया गया है।

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