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गोवा नाइटक्लब आग: जालसाजी मामले में लूथरा भाइयों को ज़मानत, जेल से होंगे रिहा

Public Lokpal
April 08, 2026

गोवा नाइटक्लब आग: जालसाजी मामले में लूथरा भाइयों को ज़मानत, जेल से होंगे रिहा


पणजी: गोवा की एक अदालत ने बुधवार को लूथरा भाइयों को ज़मानत दे दी। ये उस नाइटक्लब के मालिक हैं, जहाँ पिछले साल दिसंबर में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मापुसा) जूड सेकेरा ने जालसाजी के एक मामले में नियमित ज़मानत दे दी, जिससे उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया।

इन भाइयों को इससे पहले अप्रैल में क्लब में लगी जानलेवा आग से जुड़े एक मामले में ज़मानत मिल चुकी थी।

लूथरा भाइयों की पैरवी कर रहे वकील पराग राव ने पत्रकारों को बताया कि उनके मुवक्किलों को अगले पाँच दिनों तक मापुसा पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा, "हम इस मामले में विस्तृत फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।"

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि लूथरा भाइयों ने उत्तरी गोवा के अरपोरा गाँव में अपना नाइटक्लब चलाने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी और एक्साइज़ लाइसेंस हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया था, जिनमें एक नकली 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) भी शामिल था।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि लूथरा भाइयों ने उत्तरी गोवा के अरपोरा गाँव में अपना नाइटक्लब चलाने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी और एक्साइज़ लाइसेंस हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया था, जिनमें एक नकली 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) भी शामिल था।

पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर जाली NOC का इस्तेमाल बाद में नियामक मंज़ूरी हासिल करने के लिए किया गया था।

6 दिसंबर, 2025 को क्लब में आग लगने के कुछ ही घंटों बाद, ये भाई थाईलैंड भाग गए थे। वहाँ से उन्हें 17 दिसंबर को भारत वापस भेजा गया और तटीय राज्य की अंजुना पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया।

जालसाजी का यह मामला मापुसा पुलिस ने अलग से दर्ज किया था। यह मामला कैंडोलिम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। अधिकारी ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य NOC हासिल करने के लिए उनके हस्ताक्षर की जालसाजी की गई थी और सरकारी रजिस्टर में एक मनगढ़ंत एंट्री की गई थी।

इस दुखद घटना के बाद आग से सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं और क्लब के संचालन में कथित लापरवाही की बड़े पैमाने पर जाँच शुरू की गई थी। 

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