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केंद्रीय बजट की सबसे महत्वपूर्ण खबर: यह रहे सरकार के नए संशोधित आयकर स्लैब

Public Lokpal
February 01, 2025

केंद्रीय बजट की सबसे महत्वपूर्ण खबर: यह रहे सरकार के नए संशोधित आयकर स्लैब


नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट भाषण के अंत में नए आयकर स्लैब की घोषणा करते हुए सबसे अच्छी बात अंत में रखी।

अधिकांश लोगों के लिए बजट की सबसे बड़ी खबर सीतारमण की यह घोषणा होगी कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय - यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय - पर कोई आयकर नहीं देना होगा।"

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करेगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।" 

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर राजस्व को छोड़ रही है।

इसमें एक बारीक बात है कि आय पर वैसे भी टीडीएस काटा जाएगा और रिफंड का दावा करना होगा।

फिर भी, आयकर की घोषणा से निस्संदेह कई लोगों को लगेगा कि आखिरकार अच्छे दिन आ गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले सप्ताह एक नया, सरलीकृत आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।

वित्त वर्ष 26 के बजट में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित स्लैब और दरें निम्नलिखित हैं:

  • 4 लाख रुपये तक की आय (प्रति वर्ष) ----- शून्य कर
  • 4 से 8 लाख रुपये के बीच ---------------- 5 प्रतिशत कर
  • 8 से 12 लाख रुपये के बीच --------------- 10 प्रतिशत
  • 12 से 16 लाख रुपये के बीच -------------- 15 प्रतिशत
  • 16 से 20 लाख रुपये के बीच --------------- 20 प्रतिशत
  • 20 से 24 लाख रुपये के बीच -------------- 25 प्रतिशत
  • 24 लाख रुपये से अधिक ------------------------- 30 प्रतिशत

नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय (वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये, 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ) पर शून्य कर स्लैब लागू होगा।

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