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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: फॉर्म 6 में बदलाव को नहीं दी कोई मंजूरी
Public Lokpal
October 05, 2026
चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: फॉर्म 6 में बदलाव को नहीं दी कोई मंजूरी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म 6 के किसी भी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है।
यह बयान चुनाव आयोग के उस दावे के जवाब में आया है, जिसमें कहा गया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ा उसका नया घोषणा पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा "बहाल" या समर्थित किया गया था।
सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने पंजीकरण नियम, 1960 में संशोधन किए बिना वैधानिक फॉर्म में किए गए संरचनात्मक बदलावों पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने यह जानने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड तलब किया है कि इन संशोधनों को किसने अधिकृत किया।
पीठ ने फिलहाल चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कोई तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक फॉर्म में किसी भी फेरबदल को अदालत की मंजूरी प्राप्त नहीं है।
इस विवाद ने चुनाव निकाय के भीतर प्रशासनिक बदलावों और मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कड़े वैधानिक नियमों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है।






