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'बीजेपी ने की अभिषेक को मारने की कोशिश': बीरभूम और बर्दवान रैली में ममता बनर्जी का बड़ा दावा

Public Lokpal
April 24, 2024

'बीजेपी ने की अभिषेक को मारने की कोशिश': बीरभूम और बर्दवान रैली में ममता बनर्जी का बड़ा दावा


कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा ने उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की।

बनर्जी ने बीरभूम और बर्दवान में चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए यह दावा किया।

बीरभूम के तारापीठ में एक चुनाव अभियान के दौरान, बनर्जी ने कहा, “भाजपा में गद्दारों में से एक ने कहा कि एक बम विस्फोट होगा। यदि तुम्हें मुझसे द्वेष है तो तुम मुझे बम से मार सकते हो। तुमने अभिषेक को मारने की भी कोशिश की लेकिन हमें पहले ही पता चल गया। उन्होंने उसके घर की रेकी भी की, उसे फेसटाइम पर बुलाया और मिलने का समय मांगा।

उन्होंने कहा, "अगर अभिषेक ने उसे (कथित अपराधी को) समय दिया होता, तो वह गोली मारकर भाग गया होता।"

सोमवार को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के आवास और कार्यालयों की कथित तौर पर रेकी करने और उनके खिलाफ "कुछ बड़ी योजना बनाने" के आरोप में मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान राजाराम रेगे के रूप में हुई है, जो मुंबई में 26/11 हमले से जुड़ा था। उन्हें कोलकाता लाया गया है और आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाजपा पर अपना हमला जारी रखते हुए, ममता बनर्जी ने कहा, “ये लोग हर किसी को मारना चाहते हैं या उनके खिलाफ बोलने के लिए उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहते हैं। अगर आपको भरोसा है कि आपको वोट मिलेगा तो लोगों को आतंकित करने की क्या जरूरत है?”

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, "अगर सभी शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, तो स्कूलों में कक्षाएं कौन लेगा?"

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को 2016 स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध भर्ती को रद्द कर दिया, और उन्हें ब्याज सहित अपना वेतन वापस करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 15 दिन के भीतर पदों पर नई भर्ती करने का भी आदेश दिया। जस्टिस देबांगसु बसाक की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 2016 में ग्रुप सी, ग्रुप डी, क्लास IX और X की ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया, जिससे सभी भर्तियां अवैध हो गईं।

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