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बाल अधिकार आयोग के राज्यों से अनुरोध, 'सभी बच्चों को जरूर मिले औपचारिक शिक्षा'

Public Lokpal
May 05, 2024

बाल अधिकार आयोग के राज्यों से अनुरोध, 'सभी बच्चों को जरूर मिले औपचारिक शिक्षा'


नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के नाम करीबी स्कूलों में लिखे जाएं जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो।

राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां यह पाया जाए कि बच्चों के नाम पर धन जुटाया जा रहा है और बच्चों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए।

उनका पत्र तब आया जब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कई ऐसे बच्चों को बचाया, जिन्हें अवैध रूप से राज्य की सीमाओं के पार ले जाया जा रहा था।

26 अप्रैल की एक घटना का हवाला देते हुए, एनसीपीसीआर प्रमुख ने कहा कि 95 बच्चों को कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाते समय बचाया गया था। जांच में पाया गया कि बच्चे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक अपंजीकृत मदरसे में पढ़ रहे थे।

उन्होंने कहा कि बच्चों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें ईंट ढोने, शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण सहना पड़ा।

उन्होंने एक पत्र में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सभी राज्य पुलिस महानिदेशकों को सहित विभागों के सचिवों से यह अनुरोध किया है।

उन्होंने राज्यों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में स्थानों के बीच बच्चों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को आवश्यक निर्देश जारी करें।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू), और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू) को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी करने का निर्देश दिया जाए।

उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों का अनुपालन पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर आयोग को भेजा जाना चाहिए।

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