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2019 के हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत, यूपी कोर्ट ने किया बरी

Public Lokpal
May 24, 2023

2019 के हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत, यूपी कोर्ट ने किया बरी


लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत देते हुए सांसद-विधायक सत्र अदालत ने बुधवार को 2019 के अभद्र भाषा के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई तीन साल की सजा को पलट दिया।

एक एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 27 अक्टूबर, 2022 को मामले में रामपुर सदर सीट से सपा के तत्कालीन विधायक खान को सजा सुनाई थी। इसके बाद आज़म खान को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

मामले में एक सरकारी वकील ने कहा कि विशेष अदालत ने आज़म खान की सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

आज़म खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, 'हम अभद्र भाषा के मामले में बरी हो गए हैं। हमें खुशी है कि हमें न्याय मिला है।'' शर्मा ने कहा, ''हमारा तर्क था कि हमें मामले में फंसाया गया था, अदालत ने इसे बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में है।''

खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद, रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सपा के असीम राजा को हराया, जो खान के करीबी सहयोगी थे।

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